सरकार का नौकरीपेशा के हित में बड़ा फैसला! नौकरी से नहीं निकाल पाएंगी कंपनियां

चुनावी मौसम में सरकार श्रम सुधारों को लेकर नरम पड़ती दिख रही है.सरकार ने कर्मचारियों को हटाने और कभी भी कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वाले बिल में बदलाव कर दिया है.अब पहले की ही तरह 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनी को कुछ भी करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी.


लेनी होगी सरकार की मंजूरी 


>> 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनी को बंद करना नहीं होगा आसान

>> कर्मचारियों को हटाने के लिए भी सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा

>> श्रमकानून से विवादास्पद क्लॉज को हटाने का सरकार ने किया फैसला

>> Closure, Layoff-Retrenchment क्लॉज में किया गया था बदलाव

>> कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के तहत किया गया था नया बदलाव

>> ड्राफ्ट बिल में कर्मचारियों की संख्या 100 से 300 कर दिया गया था

>> इससे 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनी मनमानी कर सकती थी

>> ट्रेड यूनियन के दवाब में सरकार ने कड़े सुधारों से वापस लिया कदम

>> संशोधित ड्राफ्ट बिल सरकार ने कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा

>> दो से तीन हफ्तों के भीतर सरकार नए कोड को दे सकती है मंजूरी
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Milan Tomic

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